Site icon City Times Raigarh

31 दिसंबर 2025 तक आधार–PAN लिंक जरूरी, वरना 1 जनवरी 2026 से बंद हो जाएगा PAN

31 दिसंबर तक नहीं कराया आधार–PAN लिंक तो 1 जनवरी 2026 से बंद हो जाएगा आपका PAN

तुरंत करें जांच, जानें पूरा नियम और बचें बड़ी परेशानी से

भारत सरकार ने वित्तीय पारदर्शिता, टैक्स चोरी पर रोक और डिजिटल पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से आधार–PAN लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपने आधार कार्ड को PAN कार्ड से लिंक नहीं कराया है

अब सरकार ने इसे लेकर सख्त चेतावनी जारी कर दी है—
यदि 31 दिसंबर 2025 तक आधार–PAN लिंक नहीं कराया गया, तो 1 जनवरी 2026 से PAN कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) कर दिया जाएगा।

यह खबर हर नौकरीपेशा, व्यापारी, छात्र, किसान, पेंशनधारी और निवेशक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि PAN के बिना कोई भी वित्तीय काम संभव नहीं रहेगा

देशभर में लाखों लोगों के PAN यानी ‘परमानेंट अकाउंट नंबर’ नए साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी 2026 से काम नहीं करेंगे यानी इसी महीने 31‍ दिसंबर की रात तक लाखों पैन कार्ड बंद हो सकते हैं. जिन लोगों के पैन कार्ड बंद हो जाएंगे, उनके कई जरूरी काम पर ब्रेक लग जाएंगे. दरअसल, पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. ऐसे में जिन लोगों का आधार-पैन लिंक नहीं होगा, उनका पैन इस तारीख के बाद डिएक्टिवेट यानी निष्क्रिय हो जाएगा।

आयकर विभाग की ओर से 3 अप्रैल 2025 को जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया था कि जिन लोगों को पैन एक अक्टूबर 2024 के बाद आवंटित हुए हैं, उन्हें इस साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है. सभी लोगों के लिए पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मई 2024 थी.

अगर आप 31 दिसंबर को पैन को आधार से लिंक करते हैं तो आपको 1,000 रुपए के जुर्माने का भुगतान करना है, क्योंकि लिंक करने की असली तारीख निकल चुकी है. अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है तो आप कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. अगर आपका PAN डिएक्टिवेट हुआ, तो आप अधिकारियों के सामने मुश्किल में पड़ सकते हैं. PAN कार्ड हर तरह की आर्थिक गतिविधियों के लिए जरूरी दस्तावेज है. इतना ही नहीं, PAN के बिना आपको कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है.

आपको ITR भरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा सकता है. अगर आपने ITR भर दिया है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो ऐसे में पैन रद्द होने से आपका रिफंड अटक सकता है और फिर नया पैन लेने के बाद एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा. इसके अलावा, पैन से आधार लिंक न होने पर आपको अधिक टीडीएस और टीसीएस का भुगतान करना पड़ सकता है.

साथ ही आप फॉर्म 26एएस का उपयोग नहीं कर पाएंगे और टीसीएस/टीडीएस सर्टिफिकेट भी उपलब्ध नहीं होंगे. आप बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, क्रेडिट/डेबिट कार्ड नहीं ले पाएंगे, बैंक में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा नहीं कर पाएंगे या 10,000 रुपए से ज्यादा के बैंक ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा, आप केवाईसी आदि नहीं हो पाएगी और सरकारी सेवाओं से भी वंचित हो सकते हैं. साथ ही म्यूचुअल फंड और इक्विटी में भी निवेश रुक सकता है.


आधार–PAN लिंकिंग क्या है?

आधार–PAN लिंकिंग का मतलब है कि आपकी Unique Identity (Aadhaar Number) को आपके Permanent Account Number (PAN) से जोड़ना।

सरकार का उद्देश्य है:

आयकर विभाग के अनुसार, एक व्यक्ति के पास केवल एक PAN होना चाहिए, और वह उसके आधार से लिंक होना अनिवार्य है।


सरकार ने यह नियम क्यों बनाया?

आधार–PAN लिंकिंग को अनिवार्य बनाने के पीछे कई बड़े कारण हैं:

1. टैक्स चोरी रोकने के लिए

कई लोग एक से ज्यादा PAN बनाकर टैक्स चोरी करते थे। आधार लिंक होने से यह संभव नहीं रहेगा।

2. फर्जी पहचान खत्म करने के लिए

नकली नाम या गलत दस्तावेजों से बने PAN कार्ड स्वतः पकड़ में आ जाएंगे।

3. डिजिटल इंडिया को बढ़ावा

सरकार सभी वित्तीय सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाना चाहती है।

4. DBT और सब्सिडी में पारदर्शिता

बैंक खाते, निवेश और सरकारी लाभ सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचेंगे।


नया नियम क्या कहता है? (Latest Update)

आयकर विभाग के अनुसार:

 ध्यान दें: निष्क्रिय PAN का मतलब रद्द नहीं, लेकिन तब तक बेकार जब तक आधार से लिंक न हो जाए।


PAN निष्क्रिय होने पर क्या-क्या नुकसान होंगे?

अगर आपका PAN 1 जनवरी 2026 से बंद हो गया, तो आपको इन गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा:

1. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे

बिना PAN के ITR दाखिल करना असंभव है।

2. ज्यादा TDS कटेगा

PAN निष्क्रिय होने पर बैंक, कंपनी या नियोक्ता उच्च दर से TDS काटेंगे।

3. बैंकिंग सेवाएं बाधित होंगी

4. निवेश नहीं कर पाएंगे

5. लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा

PAN के बिना कोई भी बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता।

6. प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री में दिक्कत

₹10 लाख से ऊपर की संपत्ति खरीद-बिक्री में PAN अनिवार्य है।

7. सरकारी कामों में रुकावट


कैसे जांचें कि आपका आधार–PAN लिंक है या नहीं?

आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में यह जांच कर सकते हैं।

तरीका 1: आयकर पोर्टल से

  1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें

  2. “Link Aadhaar Status” विकल्प पर क्लिक करें

  3. PAN नंबर और आधार नंबर डालें

  4. स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा

तरीका 2: SMS से

कुछ ही सेकंड में स्टेटस मिल जाएगा।Kelo Pravah


आधार–PAN लिंक कैसे करें? (Step-by-Step Process)

अगर आपका PAN अभी तक लिंक नहीं है, तो नीचे दी गई प्रक्रिया अपनाएं:

ऑनलाइन तरीका

  1. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं

  2. “Link Aadhaar” ऑप्शन चुनें

  3. PAN नंबर डालें

  4. आधार नंबर भरें

  5. मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें

  6. लिंकिंग सफल होने का मैसेज आएगा


लेट लिंकिंग पर कितना जुर्माना लगेगा?

सरकार ने स्पष्ट किया है:


अगर PAN बंद हो गया तो क्या करें?

घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 1 जनवरी 2026 के बाद PAN निष्क्रिय हो गया, तो:

  1. सबसे पहले आधार–PAN लिंक करें

  2. निर्धारित जुर्माना भरें

  3. 7–30 दिनों में PAN दोबारा सक्रिय हो जाएगा

लेकिन तब तक आप कोई वित्तीय काम नहीं कर पाएंगे।


किन लोगों को आधार–PAN लिंक से छूट है?

कुछ विशेष वर्गों को छूट दी गई है:

हालांकि अधिकांश नागरिकों के लिए लिंकिंग अनिवार्य है।


आम लोगों की सबसे बड़ी गलतियां

इन गलतियों से बचना बेहद जरूरी है।


FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

 क्या बिना आधार के PAN चल सकता है?

नहीं, अब आधार–PAN लिंक अनिवार्य है।

 लिंक करने में कितना समय लगता है?

आमतौर पर 5–10 मिनट।

 क्या एक आधार से दो PAN लिंक हो सकते हैं?

नहीं, यह गैरकानूनी है।

 PAN निष्क्रिय होने पर क्या ITR फाइल कर सकते हैं?

नहीं।


विशेषज्ञों की सलाह

टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि:

“लोग आखिरी समय में सर्वर स्लो या तकनीकी दिक्कतों के कारण फंस जाते हैं। बेहतर है कि आज ही आधार–PAN लिंकिंग करा ली जाए।”

31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है।
PAN निष्क्रिय होने का मतलब है—आपका पूरा वित्तीय जीवन ठप हो जाना।

 इसलिए आज ही:

आधार–PAN लिंक स्टेटस जांचें

थोड़ा सा समय निकालकर किया गया यह काम आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है।

Next-

छत्तीसगढ़ ड्राफ्ट मतदाता सूची 2025 जारी 23 दिसंबर से दावा‑आपत्ति प्रक्रिया शुरू

Exit mobile version