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छत्तीसगढ़ ड्राफ्ट मतदाता सूची 2025 जारी 23 दिसंबर से दावा‑आपत्ति प्रक्रिया शुरू

छत्तीसगढ़ की ड्राफ्ट मतदाता सूची आज होगी जारी 23 दिसंबर से शुरू होगी दावा‑आपत्ति प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ में 23 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने जा रही है। यह सूची मतदाता संशोधन और सत्यापन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ड्राफ्ट मतदाता सूची एक प्रकार का प्रारूप या मसौदा सूची है, जिसमें अभी तक प्राप्त डेटा के आधार पर नामों का संग्रह किया गया होता है। इसे अंतिम मतदाता सूची से पहले प्रकाशित किया जाता है ताकि जनता और प्रशासन दोनों इसे देख सकें और यदि कोई त्रुटि या बदलाव आवश्यक हो, तो उसे समय रहते सुधार सकें।

ड्राफ्ट मतदाता सूची के साथ ही छत्तीसगढ़ में दावा‑आपत्ति प्रक्रिया भी शुरू होगी। यह प्रक्रिया उन मतदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो चाहते हैं कि उनका नाम सही तरीके से सूची में शामिल हो या किसी त्रुटिपूर्ण नाम को हटाया जाए।

भारत निर्वाचन आयोग मंगलवार को छत्तीसगढ़ की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करने जा रहा है. इसके साथ ही 2026 में इन प्रदेश में प्रस्तावित चुनावी प्रक्रिया की तैयारियों में एक और अहम कदम पूरा हो जाएगा. चुनाव आयोग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में तैयार किए गए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) और जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) के माध्यम से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि वे तय समय में आपत्तियां, सुझाव दर्ज करा सकें.


ड्राफ्ट मतदाता सूची क्या है?

ड्राफ्ट मतदाता सूची वह अंतरिम सूची है जो किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक मिले सभी अपडेट और संशोधनों को दिखाती है। यह सूची अंतिम मतदाता सूची से पहले जारी की जाती है ताकि:

इस प्रकार, ड्राफ्ट सूची निर्वाचन प्रक्रिया को सटीक और पारदर्शी बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

आयोग ने यह निर्देश दिया है कि राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाए. इसके साथ ही पारदर्शिता और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रारूप मतदाता सूची को सीईओ और डीईओ की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी अपलोड किया जाएगा.

मतदाता सूचियों के साथ- साथ अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूचियां भी संबंधित सीईओ डीईओ की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी. ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद निर्धारित समय में दावा-आपत्ति प्रक्रिया चलेगी और फिर अंतिम मतदाता सूची इसके बाद जारी की जाएगी.

नोटिस फेज में दावों और आपत्तियों का होगा निपटारा
ड्राफ्ट वोटर सूची के प्रकाशन होने के बाद नोटिस फेज शुरू हो जाएगा, जिसमें चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) की ओर से एक साथ गणना प्रपत्र पर नोटिस जारी करना, सुनवाई, प्रमाणित और फैसला लेना और दावों और आपत्तियों का निपटारा करना शामिल है. मतदाता 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक दावा/आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

SIR को लेकर चुनाव आयोग ने किया ये दावा
आयोग ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक और योग्य मतदाताओं को दावे-आपत्तियों की अवधि के दौरान जोड़ा जा सकता है, जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए जाएंगे, उनका नाम केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा.

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए, बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने घर-घर जाकर कई बार संपर्क किया. साथ ही ईआरओ ने राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर असंग्रहणीय फॉर्म की अस्थायी सूची साझा की, ताकि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) फील्ड में सत्यापन कर सकें.

ऑनलाइन कैसे देख सकेंगे अपना नाम?
सबसे पहले नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP) पर: वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं.
‘Search Your Name in Electoral Roll’ विकल्प चुनें.

तीन तरीके उपलब्ध हैं:
EPIC नंबर से: अपना वोटर आईडी नंबर डालें, राज्य चुनें, कैप्चा भरकर सर्च करें.
पर्सनल डिटेल्स से: राज्य, भाषा चुनें, फिर नाम, जन्मतिथि, उम्र, रिश्तेदार का नाम, लिंग, जिला और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी भरें. कैप्चा डालकर सबमिट करें.
मोबाइल नंबर से: राज्य और भाषा चुनें, मोबाइल नंबर डालें, कैप्चा भरकर सर्च करें.
वोटर हेल्पलाइन ऐप : Google Play Store या Apple App Store से ‘Voter Helpline’ ऐप डाउनलोड करें.
EPIC नंबर या अन्य डिटेल्स से नाम सर्च करें.

राज्य सीईओ वेबसाइट से पीडीएफ
संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट पर जाएं और पूरी सूची या बूथ-वार पीडीएफ देख सकते हैं.


विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR)

ड्राफ्ट मतदाता सूची का हिस्सा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की जाती है:

  1. सभी नए मतदाताओं का पंजीकरण
    जो मतदाता हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उनका नाम सूची में शामिल किया जाता है।

  2. त्रुटियों और डुप्लीकेट नामों को हटाना
    पुरानी सूची में यदि कोई डुप्लीकेट या गलत नाम शामिल था, तो उसे हटाया जाता है।

  3. मृतक या स्थानांतरित मतदाताओं का नाम हटाना
    जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गई है या वे क्षेत्र छोड़ चुके हैं, उनका नाम सूची से हटाया जाता है।

  4. सत्यापन और डेटा अपडेट
    घर‑घर जाकर Booth Level Officers (BLOs) द्वारा नाम, पता, उम्र आदि की जानकारी एकत्र की जाती है।

छत्तीसगढ़ में यह प्रक्रिया नवंबर से दिसंबर तक चल रही थी और अब इसका पहला परिणाम ड्राफ्ट मतदाता सूची के रूप में सामने आया है।Kelo Pravah


ड्राफ्ट मतदाता सूची देखने की प्रक्रिया

ड्राफ्ट मतदाता सूची देखने के दो मुख्य तरीके हैं:

ऑनलाइन तरीका

  1. CEO छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर जाएँ।

  2. ड्राफ्ट मतदाता सूची का लिंक खोजें।

  3. अपना नाम, EPIC नंबर या क्षेत्र दर्ज करें।

  4. सूची में अपना विवरण जांचें।

यदि आपका नाम सही है, तो कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। अगर त्रुटि है या नाम सूची में नहीं है, तो आप दावा‑आपत्ति कर सकते हैं।

ऑफलाइन तरीका


दावा‑आपत्ति प्रक्रिया

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के साथ ही दावा‑आपत्ति प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया उन मतदाताओं के लिए है जो चाहते हैं कि उनके नाम सूची में सही तरीके से शामिल हों या किसी त्रुटिपूर्ण नाम को सुधारा जाए।

दावा (Claim)

आपत्ति (Objection)


दावा‑आपत्ति के लिए आवश्यक फॉर्म और दस्तावेज़

ऑनलाइन

ऑफलाइन

  1. Form‑6: नया नाम जोड़ने के लिए।

  2. Form‑7: नाम हटाने के लिए।

  3. Form‑8: नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार करने के लिए।

इन फॉर्मों को BLO या ERO कार्यालय में जमा कर सकते हैं।


दावा‑आपत्ति की समय सीमा


ड्राफ्ट मतदाता सूची का महत्व

  1. लोकतंत्र की मजबूती
    सही मतदाता सूची से ही निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित होते हैं।

  2. युवा मतदाताओं का पंजीकरण
    18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नए मतदाताओं को वोट देने का अधिकार मिलता है।

  3. त्रुटिपूर्ण और डुप्लीकेट नाम हटाना
    सूची में गलत प्रविष्टियों को हटाकर निष्पक्षता सुनिश्चित की जाती है।

  4. संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सटीक गणना
    सही डेटा से निर्वाचन क्षेत्रों की गणना और बूथ लेवल प्लानिंग बेहतर होती है।


प्रशासन और राजनीतिक दलों की भूमिका


दावा‑आपत्ति के दौरान सावधानियाँ

  1. दस्तावेज़ सही और प्रामाणिक होने चाहिए।

  2. समय पर फॉर्म जमा करें, देर होने पर दावा मान्य नहीं होगा।

  3. BLO या ERO से नियमित रूप से अपडेट लेते रहें।

छत्तीसगढ़ की ड्राफ्ट मतदाता सूची का 23 दिसंबर 2025 को जारी होना राज्य में चुनाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह सूची मतदाता सूची को सटीक, अद्यतन और पारदर्शी बनाने में मदद करती है।

मतदाता सूची का सही होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहद आवश्यक है। हर मतदाता को चाहिए कि वह अपनी जानकारी की जाँच करें और यदि कोई त्रुटि हो तो दावा‑आपत्ति प्रक्रिया के माध्यम से समय रहते सुधार करवाएँ। इससे सुनिश्चित होगा कि आपका वोट सही सूची में शामिल हो और आपका मतदान अधिकार सुरक्षित रहे

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