अवैध शराब पर पुलिस की सख्त कार्रवाई 16 आरोपी गिरफ्तार

अवैध शराब की तस्करी और बिक्री न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह समाज में अपराध, नशे की लत और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण भी बनता है। हाल ही में, छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई राज्य में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।

रायगढ़ पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। Patrika News
घटना का विवरण
पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रायगढ़ जिले के एक गांव में छापेमारी की। इस दौरान, पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने छापेमारी के दौरान आरोपियों के घरों और दुकानों की तलाशी ली। इस दौरान, पुलिस ने अवैध शराब के अलावा शराब बनाने के उपकरण, खाली बोतलें और अन्य सामग्री भी बरामद की। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की, जिससे यह जानकारी मिली कि वे लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार कर रहे थे।
छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए रायगढ़ जिले के कई गांवों में छापेमारी की।
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गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी
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पुलिस को स्थानीय नागरिकों से मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई।
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संदिग्ध ठिकानों और घरों पर छापा मारा गया।
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16 आरोपियों की गिरफ्तारी
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छापेमारी के दौरान पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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इनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे।
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बरामद की गई अवैध शराब
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गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई।
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इसके अलावा, शराब बनाने के उपकरण, खाली बोतलें और अन्य सामग्री भी जब्त की गई।
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कानूनी कार्रवाई
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आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और IPC की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
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पुलिस ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध शराब के कारोबार को जड़ से खत्म करना है।
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भविष्य की निगरानी
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पुलिस अब पूरे जिले में निगरानी बढ़ा रही है।
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संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी और अभियान जारी रहेंगे ताकि भविष्य में अवैध शराब की बिक्री रोकी जा सके।
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कानूनी प्रावधान
भारत में अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान हैं। आबकारी अधिनियम, 1944 के तहत बिना लाइसेंस के शराब का निर्माण, भंडारण और बिक्री अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने पर जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने आबकारी नियम बनाए हैं, जिनके तहत अवैध शराब के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई की जाती है।
1. आबकारी अधिनियम, 1944 (Excise Act, 1944)
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यह मुख्य कानून है जो शराब के निर्माण, बिक्री, भंडारण और परिवहन को नियंत्रित करता है।
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इसके तहत बिना लाइसेंस शराब का निर्माण, बिक्री या परिवहन करना अपराध है।
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दोषियों को जुर्माना और/या कारावास की सजा हो सकती है।
2. राज्य विशेष आबकारी नियम (State Excise Rules)
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हर राज्य में आबकारी से संबंधित अलग नियम होते हैं।
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छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर विशेष पाबंदियाँ हैं।
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राज्य सरकार के नियमों के तहत स्थानीय पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने और मामलों को दर्ज करने का अधिकार है।
3. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188
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अगर कोई व्यक्ति सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है, जैसे शराब बंदी के नियमों का पालन न करना, तो यह IPC की धारा 188 के तहत दंडनीय है।
4. अन्य संबंधित धाराएँ
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धारा 270 और 271 IPC: गंदगी और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक शराब बनाने और बेचने पर लागू होती हैं।
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धारा 34 IPC: एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध करने पर लागू होती है।
समाज पर प्रभाव
अवैध शराब का कारोबार समाज पर कई नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह अपराधों को भी बढ़ावा देता है। अवैध शराब पीने से कई बार नशे की लत, घरेलू हिंसा और सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसके अलावा, यह राज्य सरकारों के राजस्व को भी नुकसान पहुँचाता है।
पुलिस की यह कार्रवाई यह दर्शाती है कि राज्य सरकार अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे समाज में यह संदेश जाता है कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी इस प्रकार की कार्रवाइयाँ जारी रखी जानी चाहिए, ताकि समाज को अवैध शराब के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।
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